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राघव चड्ढा को टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश

राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद, को दिल्ली का टाइप-7 सरकारी बंगला छोड़ना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उस आदेश को वापस लिया है, जिसमें उसने राघव को बंगला न खाली करने की अनुमति दी थी। कोर्ट का मानना है कि राघव को इस बंगले में रहने का कोई विशेष अधिकार नहीं है।

राज्यसभा सचिवालय ने इस बंगले के आवंटन को 3 मार्च को रद्द कर दिया था। उन्होंने राघव से बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस भेजा था। लेकिन, राघव चड्ढा ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि उनका सांसद के रूप में अभी भी समय बचा है, इसलिए उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है।

राघव चड्ढा को पहले टाइप-6 बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने टाइप-7 का बंगला मांगा। उन्हें 3 सितंबर 2022 को राज्यसभा के कोटे से टाइप-7 बंगला अलॉट किया गया था और उन्होंने 9 नवंबर 2022 को उसमें प्रवेश किया था।

राज्यसभा सचिवालय का कहना है कि टाइप-7 बंगले में रहने का अधिकार सिर्फ पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को ही है।

हालांकि, राघव चड्ढा ने इस पर विरोध किया और कहा कि पहली बार चुने जाने वाले अन्य सांसदों को भी टाइप-7 बंगला दिया जा चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बिना पूर्व सूचना के बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया।

समाप्त में, राघव चड्ढा के बंगले से संबंधित विवाद में नई बाधा आई है, और अब उन्हें उसे छोड़ना पड़ सकता है। इस विवाद में सरकार और राघव चड्ढा के बीच तनातनी बनी हुई है।