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बालिका पर अत्याचार: आरोपी कैलाश को आजीवन कारावास की सजा

जुलाई 2020 में दो बच्चों – एक सात साल की लड़की और उसके साथी, एक नौ साल का लड़का, पड़ोस के खेत में बकरियां चराने गए थे। इस अवसर पर, वहाँ मौजूद एक युवक, कैलाश ने इस मौके का फायदा उठाया और लड़के को डराकर वहां से भगा दिया। उसके बाद, उस युवक ने उस छोटी लड़की के साथ अत्यधिक अन्यायपूर्ण कार्य किया और उसे चुप रहने के लिए दस रुपये दिए।

फिर भी, उस बच्ची ने अपने परिजनों से इस घातक घटना का खुलासा किया। परिणामस्वरूप, गाँववालों ने उस आरोपी युवक को पकड़ लिया। इस मामले में अदालत का फैसला था कि कैलाश को आजीवन कारावास में रखा जाए।

इस घातक और शर्मनाक घटना का मुकदमा पोक्सो एक्ट के तहत चलाया गया था। सेशन न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने इस घटना की गंभीरता को महसूस करते हुए आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। इस मामले में अदालत ने महसूस किया कि जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ बर्ताव किया गया था, वह अत्यंत घृणित और अमानवीय था।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में व्यक्त किया कि इस घटना ने मानवता की मूल भावनाओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी को समाज से दूर रखना चाहिए, ताकि हमारी लड़कियां सुरक्षित रह सकें।

अदालत ने कैलाश को विभिन्न धाराओं पर सजा देने का आदेश दिया और उस पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना नहीं चुका पाता, तो उसे और अधिक सजा होगी। यह सजाएं उस पर समान रूप से लागू होगी।

इस पूरे मामले को देखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि समाज में ऐसी घातक और अश्लील घटनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हर बच्ची सुरक्षित और स्वतंत्रता से जी सके।